Anti Paper Leak Law: पेपर लीक को लेकर उठे विवाद के बीच शुक्रवार रात से सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम (केंद्रीय भर्ती एवं केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं का पेपर लीक विरोधी कानून) 2024 लागू हो गया है। Anti Paper Leak Law: केंद्र सरकार ने देर रात अधिसूचना जारी कर दी। इस कानून में उत्तर पुस्तिका लीक होने या उसमें फेरबदल होने पर कम से कम तीन साल की जेल और अधिकतम 10 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने जारी राजपत्र अधिसूचना में कहा, “सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम ) अधिनियम, 2024 (2024 का 1) की धारा 1 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार (Central government) उक्त अधिनियम के प्रावधानों (provisions of the act) के प्रारंभ की तिथि 21 जून 2024 तय करती है।”
Anti Paper Leak Law:इस कानून को 13 फरवरी को मंजूरी मिल गयी थी ,लेकिन इसे 21 जून 2024 को लागू किया गया
National Testing Agency: प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान अनियमितताओं से बचने के लिए केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 को लोकसभा में पेश किया और 6 फरवरी को यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। इसके बाद विधेयक को राज्यसभा में पेश किया गया, जहां से 9 फरवरी को यह पारित हो गया। दोनों सदनों से पारित होने के बाद यह विधेयक द्रौपदी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। उन्होंने 13 फरवरी को इसे मंजूरी दे दी। अब केंद्र सरकार ने शुक्रवार आधी रात से इस कानून को पूरे देश में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
Paper Leak Law: पेपर लीक करने पर अब होगी सजा और जुर्माना
इस कानून में Paper Leak Law होने या अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने पर कम से कम तीन साल की जेल और अधिकतम 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। अगर परीक्षा आयोजित करने के लिए नियुक्त व्यक्ति पेपर लीक करने या अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने का दोषी पाया जाता है, तो उस पर एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह कानून संघ लोक सेवा आयोग(यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग(SSC), संयुक्त प्रवेश परीक्षा(JEE), नीट, सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (CUET), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के तहत आयोजित सभी परीक्षाओं पर लागू होगा। अगर कोई इन परीक्षाओं के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी में लिप्त (involved in a mess) पाया जाता है तो उसे इस कानून के तहत दंडित किया जाएगा।