Arvind Kejriwal in Court: केजरीवाल को कोर्ट से झटका,बढ़ी मुश्किलें

Rajasthan Group D Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें , जानें

Rajasthan Group D Recruitment 2025 : राजस्थान ग्रुप डी अधिसूचना 2025 ग्रुप डी पदों के लिए 53749 रिक्तियों को भरने के लिए जारी की...

AKNU 2025 का रिजल्ट जारी, UG और PG मार्कशीट डाउनलोड करें

Adikavi Nannaya University Results 2025: आदिकवि नन्नया विश्वविद्यालय (AKNU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट- aknu.edu.in पर विभिन्न UG और PG पाठ्यक्रमों के लिए सेमेस्टर परिणाम...

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ZBO परीक्षा तिथि 2025 जारी, यहाँ देंखे

Central Bank of India ZBO Exam Date 2025 Out: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल I में जोन बेस्ड ऑफिसर (ZBO)...

Date:

Arvind Kejriwal in Court:दिल्ली शराब नीति में कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत गुरुवार को चार दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक कर दी गई।Arvind Kejriwal in Court:राउज एवेन्यू स्थित कावेरी बावेजा की विशेष अदालत ने ईडी के अनुरोध और केजरीवाल की दलीलें सुनने के बाद हिरासत बढ़ाने का आदेश पारित किया है।

Arvind Kejriwal in Court

Arvind Kejriwal in Court:मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत नहीं, ईडी की हिरासत एक अप्रैल तक बढ़ी

Rouse avenue Court:अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू, केजरीवाल पर ईडी का पक्ष रख रहे हैं।हिरासत में पूछताछ के दौरान सहयोग न करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट के सामने सात दिन की अतिरिक्त संरक्षकता की गुहार लगाई।उन्होंने दावा किया कि दूसरों से पहले अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जरूरत है।मुख्यमंत्री ने जब अपना पक्ष रखा तो उन्होंने इस फैसले का विरोध नहीं किया और कहा कि ईडी उन्हें उस हद तक अपनी हिरासत में रखने को तैयार है, जिस हद तक ईडी (ED) चाहेगी कि वह हिरासत में रहें।

ईडी के निर्देशानुसार छह दिन की हिरासत अवधि के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदिग्ध को गुरुवार को फिर से विशेष अदालत में पेश किया।आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष(President of Aam Aadmi Party) ने खुद विशेष अदालत में अपना पक्ष रखते हुए दावा किया कि ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसका लक्ष्य उन्हें किसी भी तरह से फंसा न पाना है। अदालत में पेश किए जाने से पहले मीडिया के साथ एक संक्षिप्त साक्षात्कार में केजरीवाल ने कहा, “यह एक राजनीतिक साजिश है। जनता को इसका फैसला करना होगा।”

Arvind Kejriwal in Court:केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज

Delhi High Court:दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को शराब नीति 2021-2022 की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के बीच में फंसे आम आदमी पार्टी (AAp) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश मनमोहन सिंह (Chief Justice Manmohan Singh)और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा(Justice Manmeet Pritam Singh Arora)की खंडपीठ ने सुजीत सिंह यादव की अदालत में अपील के मामले में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि मामले की जांच करना कार्यपालिका के साथ-साथ राष्ट्रपति के भी अधिकार में है। कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
न्याय के लिए याचिका दायर करने वाले दिल्लीवासी सुरजीत सिंह यादव, जो एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं,उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी के रूप में केजरीवाल को मुख्यमंत्री (Kejriwal as Chief Minister) का पद संभालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

Rajasthan Group D Recruitment 2025: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें , जानें

Rajasthan Group D Recruitment 2025 : राजस्थान ग्रुप डी...

AKNU 2025 का रिजल्ट जारी, UG और PG मार्कशीट डाउनलोड करें

Adikavi Nannaya University Results 2025: आदिकवि नन्नया विश्वविद्यालय (AKNU)...