बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर Chhota Rajan की आजीवन कारावास की सज़ा को निलंबित कर दिया है, और उसे 2001 में एक होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में ज़मानत दे दी है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम उसके हाई-प्रोफ़ाइल आपराधिक इतिहास के बीच हुआ है, जिससे कुख्यात लोगों को प्रभावित करने वाले न्यायिक फ़ैसलों पर सवाल उठ रहे हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने जया शेट्टी हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को जमानत दी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर Chhota Rajan को जमानत दे दी, जिसे 2001 में होटल व्यवसायी Jaya Shetty की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने राजन को जमानत के लिए 1 लाख रुपये का बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया। हालांकि, अन्य आपराधिक मामलों में शामिल होने के कारण राजन अभी जेल में ही रहेगा।
इस वर्ष मई में एक विशेष अदालत ने शेट्टी की हत्या में राजन को दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

Chhota Rajan को बॉम्बे HC ने जया शेट्टी मामले में जमानत पर रिहा किया
राजन ने बाद में उच्च न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील की, जिसमें उसकी सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत की मांग की गई। मध्य मुंबई में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक जया शेट्टी की 4 मई, 2001 को राजन के गिरोह के दो सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
जांच से पता चला कि शेट्टी को गिरोह के एक सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली की मांग मिली थी।
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भुगतान न करने पर उसकी हत्या कर दी गई। पत्रकार जे डे की हत्या के लिए पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा राजन वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है।