Excise policy case | सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई, ईडी से जवाब मांगा

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Excise policy case सुप्रीम कोर्ट बीआरएस नेता के कविता द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। Excise policy case कविता को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को खत्म करने से संबंधित मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से पहले ही इनकार कर दिया गया था। कविता के पांच महीने जेल में रहने के बाद शीर्ष अदालतों ने हस्तक्षेप किया।

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Excise policy case : इससे पहले हाई कोर्ट ने जमानत ख़ारिज की थी

Corruption and money laundering cases सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की है।सुप्रीम कोर्ट बीआरएस नेता के कविता (BRS leader k kavita) द्वारा दायर जमानत याचिका पर सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा है। 1 जुलाई को उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई (Justice B R Gavai) और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन (Justice K V Vishwanathan) की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत से इनकार करने के फैसले के खिलाफ कविता की अपील पर सुनवाई करने के लिए स्वीकार कर लिया।

Delhi Excise policy case

इस मामले में अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित है। 1 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने दोनों मामलों में कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसने कहा कि वह अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश की प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक थी। 11 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कविता को गिरफ्तार किया था। कविता ने आरोपों से इनकार किया है।सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia) को इसी केस में जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ चुके है।

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