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Income Tax Audit Due Date Extended! कही आप चूक तो नहीं रहे हैं?

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Income Tax Audit Due Date Extended! Are you missing out? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए tax audit report दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा की है ।

Income Tax Audit Due Date Extended! Are you missing out?

मूलतः 30 सितम्बर, 2024 निर्धारित की गई नई समय-सीमा अब 7 अक्टूबर, 2024 है।

यह निर्णय आयकर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन के संबंध में करदाताओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से ई-फाइलिंग पोर्टल से संबंधित समस्याओं के कारण लिया गया है।

Who benefits from extension?

इस विस्तार से व्यक्तियों, कंपनियों और अन्य करदाताओं सहित विभिन्न प्रकार के करदाताओं को लाभ होगा, जिन्हें 31 अक्टूबर, 2024 तक अपना income tax returns जमा करना आवश्यक है।

जिन लोगों को मूलतः सितम्बर माह की अंतिम तिथि तक अपनी कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य था, वे अब इस अतिरिक्त सप्ताह का लाभ उठा सकते हैं। कर विशेषज्ञों के अनुसार, यह विस्तार उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है जो फाइलिंग प्रक्रिया की जटिलताओं से जूझ रहे थे।

रिपोर्टों से पता चला है कि कई करदाताओं को ई-फाइलिंग पोर्टल पर नेविगेट करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे फॉर्म 10बी और फॉर्म 10बीबी जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने में देरी हुई। कर्नाटक राज्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (केएससीएए) में प्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक चोपड़ा ने पुष्टि की कि यह विस्तार प्रारंभिक समय सीमा से प्रभावित होने वाले सभी करदाताओं पर लागू होता है।

सीबीडीटी द्वारा 29 सितंबर को जारी परिपत्र में इन तकनीकी कठिनाइयों को स्वीकार किया गया तथा आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत अपने प्राधिकार का प्रयोग करते हुए रिटर्न दाखिल करने की तिथि बढ़ाने का आदेश दिया गया।

Income Tax Audit Due Date Extended

Income Tax Audit Due Date Extended! Are you missing out?

Business Hindi News: हालांकि कई विशेषज्ञों ने इस कदम का सकारात्मक कदम के रूप में स्वागत किया है, लेकिन वे लापरवाही के प्रति भी आगाह करते हैं। करदाताओं को सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी दंड से बचने के लिए नई समय सीमा को पूरा करें।

इस विस्तार से न केवल तात्कालिक दबाव कम होगा, बल्कि कुछ करदाताओं में यह उम्मीद भी जगेगी कि समग्र income tax returns (ITR) की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है, संभवतः 7 नवंबर, 2024 तक, विशेष रूप से नवंबर की शुरुआत में आने वाले दिवाली उत्सव को देखते हुए। जिन लोगों को 30 सितंबर की मूल समयसीमा चूकने का जोखिम था, उनके लिए यह एक सप्ताह का विस्तार महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करता है। यह उन्हें देरी से प्रस्तुत किए जाने पर 1.5 लाख रुपये या कुल बिक्री का 0.5% तक का जुर्माना लगाने से बचाता है।

यह भी पढ़ें – Mukesh Ambani ₹10 Jio Plan: 2GB Data & Free Calls, Check Now

हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि करदाता संशोधित 7 अक्टूबर की समय-सीमा से चूक जाते हैं, तो वे अभी भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दंड का सामना करना पड़ेगा और उनके income tax returns को दोषपूर्ण के रूप में चिह्नित किए जाने का जोखिम भी उठाना पड़ेगा।

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