Income Tax Return Due Date: सरकार ने बढ़ाया ITR फाइलिंग समय

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Income Tax Return Due Date: सरकार ने बढ़ाया ITR फाइलिंग समय: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को कॉर्पोरेट्स के लिए आकलन वर्ष (AY) 2024-25 के अंतर्गत आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है।

Income Tax Return Due Date: सरकार ने बढ़ाया ITR फाइलिंग समय

वित्त मंत्रालय ने कहा कि Corporates के पास अब अपना Income Tax Returns करने के लिए 15 नवंबर, 2024 तक का समय है, जो 31 अक्टूबर, 2024 की मूल समय सीमा से बढ़ा है। मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह विस्तार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आने वाले करदाताओं पर लागू होता है।

उल्लेखनीय है कि यह विस्तार सरकार द्वारा कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को 30 सितंबर, 2024 की प्रारंभिक समयसीमा से बढ़ाकर 7 अक्टूबर, 2024 करने के बाद आया है। आयकर कानून के तहत कुछ करदाताओं को आयकर ऑडिट करवाना होता है और आकलन वर्ष के 30 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करानी होती है।

नांगिया एंडरसन एलएलपी के टैक्स पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने पीटीआई को जानकारी देते हुए बताया कि यह विस्तार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, फॉर्म 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेशन, और फॉर्म 10DA जैसे अन्य आयकर फॉर्म पर लागू नहीं होगा। इन फॉर्म्स के लिए समय सीमा 31 अक्टूबर, 2024 तक बनी रहेगी।

Income Tax Return Due Date

Income Tax Return Due Date: सरकार ने बढ़ाया ITR फाइलिंग समय

Business Hindi News: एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि CBDT द्वारा एवाई 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का फैसला, हालांकि आधिकारिक स्पष्टीकरण के साथ नहीं है, लेकिन आगामी त्योहारी सीजन के साथ जुड़ा हुआ लगता है।

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उन्होंने कहा, “15 नवंबर, 2024 तक समय सीमा बढ़ाने से करदाता और पेशेवर दोनों ही त्योहारों के दौरान अंतिम समय में फाइलिंग के तनाव के बिना सटीकता और अनुपालन को प्राथमिकता दे सकेंगे।”

झुनझुनवाला ने कहा, “यह लक्षित विस्तार महत्वपूर्ण ऑडिट दस्तावेज़ों को समय पर जमा करने को बनाए रखते हुए व्यस्त अवधि के दौरान अनुपालन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है।”

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