राजनीतिक दलों द्वारा गठबंधन का नाम भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन( इंडिया )रखे जाने को लेकर India coalition filed petition पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता में गठित शीर्ष अदालत की पीठ ने रोहित खेरीवाल की ओर से India coalition filed petition पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।पीठ ने कहा “आप इसे दायर करने वाले कौन हैं ?यह पूरी तरह से सार्वजनिक को कमतर कर रहा है।”उन्होने कहा ,”अगर आपको कोई शिकायत है तो आपको निर्वाचन आयोग में जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियां ‘
इंडिया’ शब्द का उपयोग क्यों कर रही है ।यह भारतीय संविधान के सिद्धांत के खिलाफ है। याचिका में न्यायालय से विपक्षी दलों द्वारा गठबंधन के नाम के तौर पर ‘इंडिया’ नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की अपील की गई है।न्यायमूर्ति कौल ने इस पीआईएल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को चेतावनी दी की या तो आप याचिका वापस लें या इसे खारिज किए जाने का सामना करें। उन्होने कहा “आप इसे वापस ले सकते हैं नहीं तो हम इसे खारिज कर देंगे।” इसके बाद याचिकाकर्ता वकील ने न्यायालय को याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी, इसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया। जब बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई तो विपक्ष के लोगों ने इंडिया गठबंधन के नाम पर सहमत हुई थी ।इस गठबंधन का मुख्य मकसद मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है।