Maiya Samman Yojana: महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग ने “झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना” शुरू की है जिसका उद्देश्य महिला लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य भर में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाना है। हर महीने की 15 तारीख तक भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाता है।
Maiya Samman Yojana: लाभ
वित्तीय सहायता ₹1,000/- प्रति माह।
पात्रता
* आवेदक महिला होनी चाहिए।
* आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
* आवेदक की आयु 21-49 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
अपवर्जन
आवेदक स्वयं अथवा उसके पति केन्द्रीय/राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, सांविधिक निकाय, स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय एवं सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित/स्थायी कर्मचारी/संविदा कर्मचारी/मानदेय कर्मचारी के रूप में कार्यरत हों अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों।
परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा पूर्व सांसद/विधायक हो।
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आयकर देने वाले परिवार।
जिन लाभार्थियों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखंड, रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से मिल रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
Maiya Samman Yojana: ईपीएफ खाताधारक आवेदक महिला।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफ़लाइन
चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय समय के दौरान) आंगनवाड़ी केंद्र या खंड विकास अधिकारी/अंचल अधिकारी के कार्यालय में जाना चाहिए और भरे हुए आवेदन जारी करने और एकत्र करने के लिए विशेष रूप से सौंपे गए कर्मचारियों से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी का अनुरोध करना चाहिए।
या
इच्छुक आवेदक ने आवेदन पत्र डाउनलोड किया।
चरण 2: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्वयं सत्यापित करें)।
चरण 3: दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र जमा करें:
ग्रामीण क्षेत्र: निकटतम प्रज्ञा केंद्र या खंड विकास अधिकारी का कार्यालय निकटतम प्रज्ञा केंद्र।
शहरी क्षेत्र: अंचल अधिकारी के कार्यालय में।
चरण 4: जिला दिव्यांग कल्याण अधिकारी से रसीद या पावती का अनुरोध करें, जिसके पास आवेदन जमा किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, और एक विशिष्ट पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हैं।
Maiya Samman Yojana: आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो.
- आधार कार्ड.
- राशन कार्ड.
- वोटर आईडी.
- पैन कार्ड.
- बैंक पासबुक.
- स्व-घोषणा पत्र.
महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर
प्रश्न: झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना झारखंड में पात्र महिला लाभार्थियों को प्रति माह ₹1000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
प्रश्न: इस योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: झारखंड में रहने वाली महिलाएँ जो विशिष्ट आय मानदंड और अन्य पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
प्रश्न: लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे दी जाएगी?
उत्तर: वित्तीय सहायता हर महीने की 15 तारीख तक लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी।
प्रश्न: अगर मेरा बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: शिविर के दौरान, बैंक प्रतिनिधि आपके मौजूदा बैंक खाते से आधार को लिंक करने में सहायता करेंगे, या नया आधार से जुड़ा बैंक खाता खोलने में मदद करेंगे।
प्रश्न: क्या मैं एक ही मोबाइल नंबर से एक से अधिक आवेदन जमा कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, एक मोबाइल नंबर से अधिकतम पाँच आवेदन लिंक किए जा सकते हैं।
प्रश्न: क्या शिविर की तिथियों के बाद नए लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है?
उत्तर: हाँ, शिविर की तिथियों के बाद भी पंचायत कार्यालयों और सीएससी केंद्रों पर लगातार नए लाभार्थियों को जोड़ा जा सकता है।
प्रश्न: क्या शिकायतों या शिकायतों का कोई प्रावधान है?
उत्तर: हाँ, लाभार्थी निर्दिष्ट कार्यालयों के माध्यम से या शिविर सत्रों के दौरान शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
प्रश्न: क्या इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क है?
उत्तर: नहीं, इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई शुल्क नहीं है।
प्रश्न: इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर: आवेदकों को आधार से जुड़े बैंक खाते, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड और राशन कार्ड (अंत्योदय अन्न योजना/गृहस्थी कार्ड/केरोसिन तेल राशन कार्ड) की फोटोकॉपी जमा करनी होगी।
प्रश्न: मैं इस योजना के लिए आवेदन पत्र कहां से प्राप्त कर सकता हूं?
उत्तर: आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवन और शहरी वार्ड कार्यालयों में उपलब्ध हैं। इन्हें झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
प्रश्न: मैं आवेदन पत्र कैसे जमा कर सकता हूं?
उत्तर: आवेदन पत्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयोजित शिविरों के दौरान या पंचायत भवन या नगरपालिका वार्ड कार्यालयों जैसे नामित कार्यालयों में जमा किए जा सकते हैं।