चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से Mewat violence news में 2 सप्ताह में गिराई की इमारतों का विवरण मांगा ।अदालत ने मेवात और गुरुग्राम में तोड़फोड़ अभियान पर रोक लगा रोक लगा दी है साथ ही हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर पिछले 2 सप्ताह में तोड़े गए निर्माणों की जानकारी तलब की ,पिछले हफ्ते सांप्रदायिक Mewat violence news के बाद जिला प्रशासन अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला रहा था हाई कोर्ट जज जस्टिस जीएस संधावालिया पर आधारित खंडपीठ ने सोमवार को स्वत संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से पूछा कि क्या इन इमारतों को गिराने से पहले तय कानूनी प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी किया गया था साथ ही कहा कि अब बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी भी निर्माण को नहीं गिराया जाएगा , कोर्ट ने कहा कि बिना किसी नोटिस सरकार की निर्माण गिराने की यह कार्यवाही लोगों के अधिकारों का हनन है इसलिए इसको तुरंत रोका जाना चाहिए कोर्ट के आदेश के बाद नुहुँ के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गड़ा ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान रोकने का आदेश दे दिया हैहाई कोर्ट का आदेश आते ही सोमवार को नुहुँ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान रोक दिया गया
तोड़फोड़ अभियान में कहीं विशेष समुदाय निशाने पर तो नहीं हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने कहा कि मुद्दा यह भी उठता है कि क्या कानून व्यवस्था की समस्या की आड़ में किसी विशेष समुदाय की इमारत को तो नहीं गिराया जा रहा है और क्या राज्य द्वारा जातीय सफाये क़बायत तो नहीं की जा रही कोर्ट ने एक वरिष्ठ मंत्री की बयान पर भी सवाल उठाए जिसमें उन्होंने सांप्रदायिक Mewat violence news की जांच में बुलडोजर को इलाज का हिस्सा बताया