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Rajasthan FIR Rules | राजस्थान के FIR नियम को देश में लागू करें : अशोक गहलोत

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Rajasthan FIR Rules अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राजस्थान मॉडल को देशभर में लागू करने की अपनी बात दोहराई, जिसके तहत सभी पुलिस थानों में शिकायतकर्ता द्वारा एफआईआर (FIR)दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया जाएगा। Rajasthan FIR Rules ऐसी खबरें आई थीं कि कोलकाता और मुंबई की पुलिस इन घटनाओं के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी।

ये भी पढ़ें- Madan Rathore Tonk Visit | राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हुई , पायलट के गढ़ में बीजेपी की बड़ी बैठक

Rajasthan FIR Rules : कोलकाता के मामले में बोले अशोक गहलोत

Ashok Gehlot Statement कोलकाता मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पुलिस से एफआईआर दर्ज करने में देरी के बारे में भी पूछा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सभी पुलिस थानों में राजस्थान मॉडल लागू करने की अपनी मांग दोहराई। इसके लिए शिकायतकर्ता की एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। गहलोत ने राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी सरकार से पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई एफआईआर नीति को अनिवार्य रूप से जारी रखने के लिए भी कहा।

गहलोत ने मुंबई (mumbai) और कोलकाता (kolkata)में पुलिस द्वारा एफआईआर (FIR) दर्ज करने में देरी की खबर साझा की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी पोस्ट की और कहा, “पुलिस की लापरवाही के उदाहरणों को देखते हुए, हमारी पिछली राजस्थान सरकार ने एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया थाऔर व्यवस्था की थी कि यदि थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाए तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राथमिकी दर्ज होगी और थानाधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

Rajasthan FIR Rules

Rajasthan FIR Rules : जब लागू किया था तब में हुआ था राजनीतिक नुकसान

Ashok Gehlot ने कहा, “परिणाम यह हुआ कि अपराध के शिकार लोग शिकायत दर्ज करवा पाए और पुलिस थाने में उनकी सुनवाई हुई।” मीडिया और विपक्षी दलों ने हमारी सरकार के खिलाफ एफआईआर की बढ़ती संख्या की खबर फैलाई। इसके परिणामस्वरूप हमें राजनीतिक समर्थन खोना पड़ा, लेकिन मैं अभी भी आश्वस्त हूं कि इस नीति ने सभी पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित किया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा और बैठकों में मांग की कि पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण की नीति लागू की जाए।”

Rajasthan FIR Rules

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने हमारे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और आज भी ऐसी घटनाएं विभिन्न राज्यों में सुनने को मिलती हैं। गहलोत ने कहा कि भारत सरकार ने भारतीय न्याय संहिता को लागू करते समय दावा किया था कि एफआईआर में कोई देरी नहीं होगी। हालांकि, इन घटनाओं के रूप में सच्चाई साफ नजर आई। कांग्रेस नेता ने कहा, “मैं भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय से पूरे देश में एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण के लिए राजस्थान मॉडल को लागू करने की एक नई अपील करना चाहता हूं। राजस्थान में भाजपा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कार्यकाल के दौरान लागू की गई नीति यहां भी जारी रहे।

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