fbpx

Sanjay Raut 15 दिन बाद रिहा, मामले में जमानत मिली

South Indian Bank Shares की दूसरी तिमाही की आय में 5% की बढ़ोतरी

South Indian Bank Shares, बीएसई में साउथ इंडियन बैंक का शेयर बुधवार को 5.42% बढ़कर 25.25 रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछली बार इसका...

Neetu David, एबी डिविलियर्स और एलेस्टेयर कुक, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल

दक्षिण अफ्रीका के महान खिलाड़ी AB de Villiers और भारत की पूर्व कप्तान Neetu David उन क्रिकेटरों में शामिल हैं जिन्हें बुधवार 16 अक्टूबर...

Daria Kasatkina ने Ningbo Open में दिखाया दमदार खेल

Daria Kasatkina ने Ningbo Open में दिखाया दमदार खेल: पांचवीं वरीयता प्राप्त Daria Kasatkina बुधवार को निंग्बो ओपन के दूसरे दौर में कैटरीना सिनियाकोवा...

Date:

Sanjay Raut Walks free After 15 Days, Bail Granted in Case: भाजपा नेता Kirit Somaiya की पत्नी Medha Somaiya द्वारा दायर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद शिवसेना सांसद Sanjay Raut को गुरुवार को मुंबई की एक अदालत ने जमानत दे दी।

Sanjay Raut Walks free After 15 Days, Bail Granted in Case

न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) आरती कुलकर्णी ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई । अदालत ने Sanjay Raut को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी पाया , जो मानहानि के लिए सजा से संबंधित है। जेल की सज़ा के अलावा, राज्यसभा सदस्य पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

हालांकि, राउत को सजा में 30 दिन की छूट दी गई, जिससे वह अपील दायर कर सकें। उनके वकील ने सजा में स्थगन और जमानत दोनों के लिए आवेदन दायर किया, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया।

मानहानि का मुकदमा Medha Somaiya द्वारा दायर किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि Sanjay Raut ने उनके और उनके पति के खिलाफ मानहानिकारक आरोप लगाए थे, और उन्हें मीरा भयंदर नगर निगम के तहत सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव से जुड़े 100 करोड़ रुपये के घोटाले से जोड़ा था।

Medha Somaiya ने वकील विवेकानंद गुप्ता के जरिए दायर अपनी शिकायत में कहा, “आरोपी द्वारा मीडिया में दिए गए बयान स्वाभाविक रूप से मानहानिकारक हैं। ये बयान मेरे चरित्र को आम जनता के सामने बदनाम करने के इरादे से दिए गए हैं।”

Sanjay Raut Walks free After 15 Days

Sanjay Raut Walks free After 15 Days, Bail Granted in Case

Politics Hindi News: कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए Kirit Somaiya ने कहा, “आज उद्धव ठाकरे को सजा मिली है क्योंकि Sanjay Raut उनकी पार्टी के नेता हैं। अब उन दोनों की पोल खुल गई है। 28 महीने में Sanjay Raut एक भी दस्तावेज नहीं ला पाए।”

उन्होंने कहा, “अदालत ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है और इसीलिए सजा 15 दिन की है, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो सजा 2-5 साल से कम नहीं होगी।”

सोमैया ने तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा डाले गए कथित दबाव की आलोचना की, जिसने, सोमैया के अनुसार, पुलिस को राउत के खिलाफ उनकी पत्नी की शिकायत स्वीकार करने से रोका था।

Kirit Somaiya ने कहा, “हमने Sanjay Raut के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन ठाकरे के दबाव के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया। हमने 18 मई, 2022 को यहां स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया और आज उसने अपना फैसला सुनाया।”

यह भी पढ़ें – Angelo Mathews Enters Record Books Alongside Cricket Legends

Medha Somaiya ने कहा कि वह और उनके पति निराधार आरोपों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

उन्होंने कहा, “राउत के खिलाफ यह मामला समाज के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा। अगर कोई मुझे या मेरे संगठन को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ी होऊंगी।”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related

South Indian Bank Shares की दूसरी तिमाही की आय में 5% की बढ़ोतरी

South Indian Bank Shares, बीएसई में साउथ इंडियन बैंक...

Neetu David, एबी डिविलियर्स और एलेस्टेयर कुक, क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल

दक्षिण अफ्रीका के महान खिलाड़ी AB de Villiers और...

Daria Kasatkina ने Ningbo Open में दिखाया दमदार खेल

Daria Kasatkina ने Ningbo Open में दिखाया दमदार खेल:...

Naveen Babu के भाई ने पी.पी. दिव्या पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया

Naveen Babu का परिवार उनकी मौत के रहस्य से...