Senthil Balaji की जमानत याचिका सफल, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दी

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Senthil Balaji Bail Plea Succeeds, Sc Grants Release: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी Senthil Balaji को 2014 के कथित ‘नौकरी के लिए नकदी’ घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में जमानत दे दी।

Senthil Balaji Bail Plea Succeeds, Sc Grants Release

जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राहत प्रदान करते हुए कुछ सख्त शर्तें लागू कीं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और Senthil Balaji की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था।

उच्च न्यायालय ने Senthil Balaji की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि यदि उन्हें इस तरह के मामले में जमानत पर रिहा किया गया तो इससे गलत संकेत जाएगा और यह व्यापक जनहित के खिलाफ होगा।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि चूंकि याचिकाकर्ता आठ महीने से अधिक समय से हिरासत में है, इसलिए विशेष अदालत को मामले को एक समय सीमा के भीतर निपटाने का निर्देश देना उचित होगा।

“इसलिए, चेन्नई स्थित प्रधान विशेष न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करे।” उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दिन-प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।

Senthil Balaji Bail Plea Succeeds

Senthil Balaji Bail Plea Succeeds, Sc Grants Release

Politics Hindi News: Senthil Balaji को पिछले साल 14 जून को ईडी ने कथित नौकरी के बदले नकदी घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया था, जब वे पूर्ववर्ती एआईएडीएमके सरकार में परिवहन मंत्री थे।

ईडी ने पिछले साल 12 अगस्त को Senthil Balaji के खिलाफ 3,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।

यह भी पढ़ें – Manmohan Singh 92nd birthday: PM Modi sends warm regards

19 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने बालाजी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। स्थानीय अदालत भी उनकी जमानत याचिका को तीन बार खारिज कर चुकी है।

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