Siddaramaiah Petition Dismissed, HC Upholds MUDA Probe: Karnataka high court ने मंगलवार को chief minister Siddaramaiah को बड़ा झटका देते हुए मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) वैकल्पिक स्थल विवाद के संबंध में उनके खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए राज्यपाल तावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी। इस मामले में chief minister की पत्नी पार्वती कथित तौर पर लाभार्थी हैं।
Siddaramaiah Petition Dismissed, HC Upholds MUDA Probe
न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना, जिन्होंने 12 सितंबर को आदेश सुरक्षित रखा था, ने यह कहते हुए अपना फैसला सुनाया कि मामले में जांच की आवश्यकता है क्योंकि कथित लाभार्थी कोई और नहीं बल्कि याचिकाकर्ता (chief minister) का परिवार है।
न्यायाधीश ने Siddaramaiah की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दो सप्ताह के लिए अंतरिम आदेश जारी रखने के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया और कहा कि याचिका खारिज होने के साथ ही यह स्वतः ही निरस्त हो जाता है।
17 अगस्त को राज्यपाल ने तीन आवेदनों का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 218 के तहत मंजूरी दी थी।

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Politics Hindi News: शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि chief minister ने MUDA द्वारा बनाए गए लेआउट में कुछ फर्जी दस्तावेजों के बल पर अपनी पत्नी के नाम पर वैकल्पिक साइटों के आवंटन के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था।
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19 अगस्त को, न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने एक अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें विशेष अदालत को अपनी कार्यवाही स्थगित करने और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी जल्दबाजी वाली कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था।