waqf amendment bill 2024: वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति की बैठक 6 सितम्बर को नई दिल्ली में हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष अपने विचार और सुझाव रखे। समिति का गठन लोकसभा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में किया गया है। 31 सदस्यों वाली इस समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य हैं।
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waqf amendment bill 2024
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की कमियों को दूर करना और उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना है। विधेयक में वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, कार्यकुशलता और विकास अधिनियम, 1995 करने का प्रावधान है। इसमें वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण के लिए कलेक्टर या कलेक्टर द्वारा नामित डिप्टी कलेक्टर के पद से नीचे के किसी अन्य अधिकारी को सर्वेक्षण आयुक्त के रूप में नियुक्त करने का भी प्रावधान है।
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इसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की व्यापक संरचना और मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है। इसमें बोहरा और आगाखानी के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना और मुस्लिम समुदायों में शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान है। विधेयक में दो सदस्यों के साथ न्यायाधिकरण संरचना में सुधार और नब्बे दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का भी प्रावधान है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का पाठ लोकसभा की वेबसाइट पर हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था।